shikshamitra News:- शिक्षामित्र पहुंचे हाईकोर्ट, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब,अगली सुनवाई 28 नवंबर को
प्रयागराज शिक्षामित्र shikshamitra News से शिक्षक बने अध्यापकों ने पुरानी पेंशन के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार State government से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने बहस की। प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2000 में शिक्षामित्र योजना बनाना शुरू की थी ।
इसके तहत विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों primary schools में करीब पौने दो लाख युवाओं की तैनाती की गई। इनमें से हजारों शिक्षामित्र विभिन्न भर्तियों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक assistant teacher बन गए। जो शिक्षामित्र अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त हुए और वर्तमान में शिक्षक हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन का दावा शिक्षा मित्र योजना शुरू की थी।
इसके तहत करते हुए हाईकोर्ट High Court का दरवाजा खटखटाया है।गुरुचरण, ललितमोहन सिंह सहित आठ लोगों ने याचिका दाखिल कर शिक्षामित्र अवधि को शामिल मानकर पुरानी पेंशन दिए जाने की मांग की है। इनका कहना है कि जिन शिक्षामित्रों की नियुक्ति 2005 से पहले हुई है और अब वह अध्यापक बन गए हैं। उन्हें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए।
एक अप्रैल 2005 से पहले तदर्थ नियुक्त सेवाकर्मियों की सेवा पुरानी पेंशन के लिए जोड़ने का आदेश कई न्यायालयों की ओर से पारित किया किया जा चुका है
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