विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने का मौका 31 दिसंबर तक

By Ravi Singh

Published on:

Post Office Scheme

विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने का मौका 31 दिसंबर तक

वेतनभोगियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी। लेकिन जिन लोगों ने किसी कारणवश इसे अब तक जमा नहीं किया है, उनके पास 31 दिसंबर तक अंतिम मौका है। वे विलंबित रिटर्न भर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें जुर्माना भरना होगा। कुछ मामलों में 31 दिसंबर 2024 के बाद आईटीआर भरने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, जो करदाता समय पर आईटीआर दाखिल कर चुके हैं लेकिन उनके फॉर्म में किसी तरह की त्रुटि हुई है तो वे संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें 👉 बड़ी अपडेट BJP MLA दीपक पटेल ने शिक्षामित्रों को लेकर CM योगी और बेसिक शिक्षा मंत्री से की मुलाकात!

सावधानी से फॉर्म भरें

कर विशेषज्ञों के अनुसार, आईटीआर भरते समय बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यदि करदाता फॉर्म में गलत जानकारी भरता है तो आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। गलत फॉर्म जमा करने पर विभाग इसे अमान्य मानकर खारिज कर सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगा सकता है।

Post Office Scheme
Post Office Scheme

ऐसे मामलों में, आयकर नोटिस या जुर्माने से बचने के लिए सही विवरण के साथ संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर तक जमा किया जा सकता है। हालांकि, जानबूझकर कम जानकारी देने या गलत आईटीआर फॉर्म चुनने से आय का निर्धारण गलत हो सकता है। ऐसे में कर चोरी का मामला बन सकता है। इसके परिणामस्वरूप आयकर विभाग देय कर राशि का 100% से 300% तक जुर्माना लग सकता है।

समय पर ही भरें आईटीआर

कर विशेषज्ञों कहना है कि करदाता को तय समय के अंदर रिटर्न दाखिल करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। फिर भी, अगर कोई कोई ऐसा ऐसा करने में विफल रहता है तो वह कैलेंडर वर्ष की आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसे विलंबित रिटर्न कहा जाता है। आयकर

ये भी पढ़ें 👉 UP के 39 हजार सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी, सीएम योगी ने वेतन रोकने का दिया आदेश

विभाग ने इस रिटर्न को दाखिल करने की सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए रखी है, जो किसी मजबूरी की वजह से समय पर रिटर्न दाखिल करने से चूक जाते हैं। हालांकि, विलंबित रिटर्न भरने के दौरान कई सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं।

5000 रुपये तक का विलंब शुल्क

आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के अनुसार, अगर किसी करदाता की सालाना आय पांच लाख रुपये से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए का विलंब शुल्क चुकाना होगा।

अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई पांच लाख रुपये से कम है, तब उसे जुमनि के रूप में केवल 1,000 रुपये भरने होंगे। वहीं, कुछ मामलों में 31 दिसंबर 2024 के बाद आईटीआर भरने पर विलंब शुल्क बढ़कर 10,000 रुपये तक हो सकता है। हालांकि, वेतनभोगियों के लिए इस तिथि के बाद भी विलंब शुल्क 5000 रुपये तक ही होगा। अगर कोई कर बकाया नहीं है, तो करदाता को केवल आईटीआर देर से जमा करने के कारण ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ये भी पढ़ें 👉 UP में IPS अफ़सरो के तबादले

आईटीआर को अवश्य 30 दिन में सत्यापित करें

विलंबित रिटर्न दाखिल करने के 30 दिन के भीतर सत्यापित करना जरूरी है। सत्यापित न करने पर विभाग आपके रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा

और उसे ‘अमान्य’ मान लेगा। अगर आपको कोई नोटिस मिलता है और आप दिए गए गए समय-सीमा के भीतर जवाब नहीं देते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कभी रिटर्न दाखिल ही नहीं किया। इससे गैर-फाइलिंग शुल्क और दंड लागू हो सकते हैं।

Leave a Comment