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NPS vatsalya yojana in hindi : बच्चों को बर्थडे पर उपहार में दें एनपीएस वात्सल्य योजना,जानिए योजना की खास खास बातें

NPS vatsalya yojana in hindi
Written by Ravi Singh

NPS vatsalya yojana in hindi : बच्चों को बर्थडे पर उपहार में दें एनपीएस वात्सल्य योजना,जानिए योजना की खास खास बातें

नई दिल्लीः बच्चों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना माता-पिता अभी से बना सकते हैं। NPS vatsalya yojana in hindi इस सोच को ध्यान में रखकर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) वात्सल्य स्कीम लाई गई है।

NPS vatsalya yojana in hindi

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इसकी शुरुआत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि बच्चों के बर्थडे पार्टी में उन्हें गिफ्ट के साथ एनपीएस वात्सल्य स्कीम उपहार में दें।

वित्त मंत्री ने कहा कि अगर इस प्रकार की सुविधा पहले होती तो आज के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिल रही होती। अब हर माता-पिता अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत सालाना मात्र 1,000 रुपये के अनुदान से खाता खुलवा सकते हैं। बच्चे की उम्र 18 साल होते ही खाता खुद सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा और इस एनपीएस फंड का फायदा उस बच्चे को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के रूप में मिलता रहेगा।

एनपीएस खाते की तरह ही वात्सल्य स्कीम के पैसे इक्विटी और डेट फंड में लगाए जाएंगे। अभी देश की 31 प्रतिशत आबादी 18 साल के कम आयुवर्ग की है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस मौके पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि नई पीढ़ी की वित्तीय और आर्थिक सुरक्षा के साथ विकसित भारत के निर्माण को ध्यान में रखते हुए एनपीएस वात्सल्य स्कीम शुरू की गई है।

खास बातें

• पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित बचत-सह-पेंशन योजना
• 18 वर्ष तक की आयु वाले सभी अल्पव्यस्क नागरिक इसके लिए पात्र
• खाता खोलने के लिए सालाना 1,000 रुपये का अंशदान, अधिकतम की कोई सीमा नहीं
• अभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पेंशन फंड में किसी एक को चुन सकते हैं

• किसी भी बैंक, पोस्ट आफिस या ई-एनपीएस से खुल सकेगा खाता

• आवश्यक दस्तावेज के रूप में अल्पव्यस्क की जन्मतिथि के प्रमाण पत्र, अभिभावक की केवाईसी के लिए आधार, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे प्रमाण पत्र

• खाता अभिभावक द्वारा संचालित होगा लेकिन लाभार्थी सिर्फ अल्पव्यस्क होगा

• 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सामान्य एनपीएस में स्थानांतरण

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