अध्यापक दंपती अलग जिलों में नियुक्त तो पति को अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण का हक, पुरुष शिक्षकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत 

अध्यापक दंपती अलग जिलों में नियुक्त तो पति को अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण का हक, पुरुष शिक्षकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत 

 

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Prayagraj! इलाहाबाद हाईकोर्ट HC ने प्रदेश के परिषदीय vidyalaya प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों vidyalaya में नियुक्त पुरुष अध्यापकों techers को बड़ी राहत दी है। कोर्ट Court ने कहा है कि विशेष परिस्थिति में पुरुष अध्यापकों techers का भी अंतरजनपदीय स्थानांतरण किया जा सकता है।इसमें एक जिले में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की बाध्यता लागू नहीं होगी। Court ने कहा कि पति और पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालय Vidyalaya में अध्यापक हैं तो पति द्वारा अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग की जा सकती है। भले ही उसने अपनी नियुक्ति वाले जिले में 5 वर्ष Years का आवश्यक कार्यकाल पूरा न किया हो।

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न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने पति-पत्नी को एक ही जिले district में नियुक्त करने की मांग को लेकर दाखिल संजय सिंह व आठ अन्य अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए निदेशक बेसिक शिक्षा basic shiksha nideshak को आदेश दिया कि 1 माह mahine के भीतर इन अध्यापकों techers के प्रत्यावेदन पर नए सिरे से निर्णय लें। कोर्ट ने निदेशक द्वारा इन अध्यापकों techers की अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग रद्द करने का आदेश भी खारिज कर दिया है।याचियों के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा navneet Kumar Sharma का कहना था कि याची प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं। जबकि उनकी पत्नियां भी परिषदीय विद्यालयों vidyalaya में सहायक अध्यापिका हैं और वे दूसरे जिलों district में नियुक्त हैं। याचियों ने अपना स्थानांतरण अपनी पत्नियों के जिले में करने की मांग में याचिका दाखिल की थी। अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2021 को अपने आदेश में कहा कि सामान्य स्थिति में पुरुष अध्यापकों techers के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए एक जिले में पांच वर्ष Years का कार्यकाल पूरा करना अनिवार्य है।

 

विशेष परिस्थिति में पांच वर्ष की इस बाध्यता में छूट दी जा सकती है। कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा basic shiksha को इस आदेश के आलोक में उनके प्रत्यावेदन पर विचार कर निर्णय लेने के लिए कहा था लेकिन निदेशक ने छह अप्रैल 2022 के आदेश से याचियों का प्रत्यावेदन इस आधार पर खारिज कर दिया उनकी नियुक्ति के पांच साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।इसके विरुद्ध दाखिल याचिका में अधिवक्ता नवीन शर्मा का तर्क था कि निदेशक ने अनिरुद्ध कुमार केस में हाईकोर्ट के निर्णय के संबंध में याची की विशेष परिस्थिति पर कोई विचार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि निदेशक का पांच अक्टूबर 2021 का आदेश अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी केस में दिए हाईकोर्ट के निर्देशों के संबंध में पूरी तरह मौन है जबकि पुरुष अध्यापकों द्वारा विशेष परिस्थिति होने पर एक जिले में पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करना अब कोई बाध्यता नहीं रही। अदालत ने उक्त निष्कर्ष के आधार पर निदेशक का आदेश रद्द करते हुए उन्हे अपने निर्णय पर नए सिरे से विचार करने को कहा है।

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