सहायक अध्यापक के मनमाने स्थानांतरण पर हर्जाना, इलाहाबाद हाईकोर्ट

सहायक अध्यापक के मनमाने स्थानांतरण पर हर्जाना, इलाहाबाद हाईकोर्ट

 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज नंद ग्राम गाजियाबाद में सहायक अध्यापक (गणित) के पद पर कार्यरत अध्यापक का मनमाने तरीके से तबादला करने के लिए राज्य सरकार पर हर्जाना लगाते हुए स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया है।

1668470876636

कोर्ट ने कहा कि जितनी अवधि तक अध्यापक अपने विद्यालय में कार्य नहीं कर सका, उतनी अवधि तक दस हज़ार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से उसे हर्जाना का भुगतान किया जाए, क्योंकि अधिकारियों के मनमाने रवैए से अध्यापक को अदालत आने के लिए विवश होना पड़ा। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज नंदग्राम गाजियाबाद में सहायक अध्यापक देवेंद्र कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि 13 जुलाई 2021 को उसका स्थानांतरण गाजियाबाद के ही त्योड़ी स्थित इंटर कॉलेज में कर दिया गया। इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका की।

Leave a Comment

WhatsApp Group Join