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Weather Update: अब UP में ठंड का डबल अटैक! घने कोहरे के साथ तेज हवाओं ने ठिठुराया पश्चिमी उत्तर प्रदेश
UP Weather News : उत्तर प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं और गिरते तापमान के कारण ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कोहरे का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। आगरा मथुरा मेरठ बरेली लखनऊ कानपुर अयोध्या बनारस सहित पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कोहरे की चपेट में आएंगे।
डेस्क, लखनऊ। यूपी के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। तेज गति की हवाएं उत्तर भारत में चल रही हैं। जिससे कड़ाके की ठंड का अहसास नवंबर में ही होने लगा है। स्कूली बच्चे गर्म कपड़ों में पैक होकर जा रहे हैं। वहीं बुजुर्ग भी अब सुबह की सैर से परहेज कर रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि यूपी में कोहरा पड़ेगा। हालांकि अभी बारिश की संभावनाओं से इनकार किया गया है। मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। आगरा, मथुरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, बनारस सहित पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कोहरे की चपेट में आएंगे।
आज गिर सकता है तापमान मेरठ
मेरठ में पांच दिनों से वायु प्रदूषण की स्थिति बदतर बनी हुई है। दिन भी धुंध की स्थित बनी हुई है। रविवार को सूरज तीन बजे ही ओझल हो गया। मौसम विज्ञानियों की मानें तो तापमान गिरने से एक बार फिर घना कोहरा और स्माग की स्थिति बन सकती है। सोमवार को सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क का प्रयोग अवश्य करें। रविवार को दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और हरियाणा के कई भागों में स्माग की स्थिति रही।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र के प्रभारी डा. यूपी शाही ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से हिमालय के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और बरसात होगी। पश्चिम उप्र के इलाकों में सोमवार को तापमान गिरने की संभावना है। 22 नवंबर तक इसके नौ से 13 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है7 जिससे कोहरा और प्रदूषण मिलकर स्माग बना सकते हैं।
गाड़ी चलाते समय धुंध से बचने का उपाय, जब शीशे पर धुंध आ जाती है तब उसको साफ करने का एक छोटा सा उपाय।
नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर चयनित पहुंचे कोर्ट
प्रयागराज। नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर टीजीटी-2013 के चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाबी हलफनामा तलब किया है। साथ ही मामले को राजीव कुमार व अन्य की लंबित याचिका संग छह हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश
पाडिया की अदालत ने अलीगढ़ के पंकज कुमार व चार अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी 2013 की लिखित परीक्षा वर्ष 2015 में हुई। 2016 में साक्षात्कार हुआ।
2017 में सभी विषयों के विज्ञापित पदों को घटाते हुए अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ कई अभ्यर्थियों ने 2018 याचिका दाखिल की थी। इसमें कोर्ट ने
सभी विषयों के विज्ञापित पदों पर अंतिम चयन सूची जारी करने व विद्यालय आवंटित करने का आदेश दिया था।
इसके अनुपालन में चयन बोर्ड ने 1167 चयनित अभ्यर्थियों का पैनल जारी कर 860 चयनितों को नियुक्ति दे दी। जबकि, 307 चयनित अभ्यर्थियों को आज तक न नियुक्ति पत्र जारी किया गया और न ही विद्यालय आवंटित हुए। इस संबंध में याचियों ने चयन आयोग को प्रत्यावेदन दिया था।
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उपचुनाव वाले दिन जनपद में रहेगा सार्वजनिक अवकाश, जानिए कब किस जिले में है उपचुनाव
20 नवंबर को उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर पब्लिक हॉलिडे है. दरअसल, 20 नवंबर को प्रदेश की नौ सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं. जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें सीसामऊ, फूलपुर, गाजियाबाद, मझवां खैर, मीरापुर, कटेहरी, करहल, कुंदरकी विधानसभा सीट शामिल हैं
इन सीटों पर 20 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे रहेगा. कानपुर में सीसामऊ सीट के उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने हॉलिडे का आदेश जारी कर दिया है. इस दिन कानपुर में ऑफिस और फैक्ट्री सबकुछ बंद रहेगा. जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने यह आदेश जारी किया है
दरअसल, पहले 13 नवंबर को यूपी में उपचुनाव होने वाले थे, राज्य निर्वाचन आयोग ने इस तारीख को बदलकर 20 नवंबर कर दिया. 20 नवंबर को अब यूपी की नौ सीटों पर उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे घोषित होंगे. जिसको लेकर प्रशासन तैयारियां कर रहा है. ऐसे में वोटिंग के दिन कानपुर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हो गई है. इसके अलावा फूलपुर, गाजियाबाद, मझवां खैर, मीरापुर, कटेहरी, करहल, कुंदरकी में भी इस दिन पब्लिक हॉलिडे रहेगा. इस दिन कोषागार और उपकोषागार समेत सभी दफ्तर बंद रहेंगे. यह हॉलिडे सवैतनिक होगा यानी इसका पैसा नहीं कटेगा
देखें कोर्ट आर्डर : तीन माह से ज्यादा के बच्चे को गोद लेने पर मातृत्व अवकाश क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से सवाल
तीन माह से ज्यादा के बच्चे को गोद लेने पर मातृत्व अवकाश क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से सवाल नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर मातृत्व अवकाश दिए जाने और इससे अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने पर यह अवकाश न देने के पीछे क्या तर्क है। शीर्ष कोर्ट मातृत्व लाभ कानून, 1961 की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह कानून सिर्फ तीन माह से छोटे बच्चे को गोद लेने पर ही 12 माह के मातृत्व अवकाश की अनुमति देता है।
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जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कहा, जनहित में पेश मामला प्रथमदृष्टया यह है कि यह एक सामाजिक कल्याण कानून है और शिशु की आयु को तीन महीने तक सीमित करने के पीछे कोई उचित वर्गीकरण नहीं किया गया। पीठ ने 12 नवंबर के आदेश में कहा, केंद्र ने तीन महीने की सीमा को न्यायोचित ठहराया है, पर सुनवाई के दौरान कई मुद्दे उठे हैं। पीठ ने केंद्र को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।
अक्तूबर 2021 में, शीर्ष कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था जिसमें दावा किया गया था कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 5(4) बच्चों के प्रति भेदभावपूर्ण व मनमानी है।
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