01 अप्रैल 2005 से पूर्व शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत समायोजित शिक्षकों का पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के लिए विकल्प पन्त्र भरवाने के सम्बन्ध में।

By Ravi Singh

Published on:

01 अप्रैल 2005 से पूर्व शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत समायोजित शिक्षकों का पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के लिए विकल्प पन्त्र भरवाने के सम्बन्ध में।

विषयः 01 अप्रैल 2005 से पूर्व शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत समायोजित शिक्षकों का पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के लिए विकल्प पन्त्र भरवाने के सम्बन्ध में।

0️⃣5️⃣ 1️⃣1️⃣ 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

*सादर अभिवादन साथियों*

आज दिनांक 5 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष विनय पांडेय जी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों और शिक्षक साथियों द्वारा श्री अजय कुमार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती से मुलाकात करके शिक्षामित्र से शिक्षक पद पर स्थापित हुए शिक्षकों के पुरानी पेंशन हेतु विकल्प को भरवाने हेतु वार्ता किया गया।

1001295935

विषयः 01 अप्रैल 2005 से पूर्व शिक्षामित्र के रुप में कार्यरत समायोजित शिक्षकों का पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के लिए विकल्प पत्र भरवाने के सम्बन्ध में।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि आपके कार्यालय के पत्र सं० बे०शि०/2898-904//2024-25 दिनांकः26.07.2024 द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के लिए विकल्प पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये है। जबकि जनपद में 01 अप्रैल 2005 से पूर्व शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत समायोजित शिक्षकों का पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के लिए विकल्प पत्र नहीं भरवाया जा रहा है।

इस राम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायाल के आदेश संजय सिंह बनाम राज्य सरकार में निर्णय है कि तदर्थ रुप से नियुक्त कर्मी यदि आयेग द्वारा निर्धारित सामान्य भर्ती प्रक्रिया में चयनित होगा तो उसकी नियुक्ति तिथि नयी नियुक्ति न मानकर तदर्थ नियुक्ति वाली मानी जायेगी, जिससे उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके।

पेंशन नियमावली 1961 नियम 3(8) में उल्लेख किया गया है कि कोई भी अस्थाई कर्मी यदि उसी विभाग में नियमित होता है या दूसरा पद ग्रहण करता है तो पुरानी पेंशन हेतु नियमित सेवा में अस्थाई सेवा जोड़ी जायेगी और उसे पुरानी पेंशन दी जायेगी। इन उपर्युक्त नियमों के आलोक में सन्दर्भित शिक्षकों का भी पुरानी पेंशन हेतु विकल्प पत्र भराया जाना नियमानुकूल होगा।

> अतः आपसे अनुरोध है कि 01 अप्रैल 2005 से पूर्व नियुक्त शिक्षामित्र जो आज शिक्षक के रुप में समायोजित होकर कार्य कर रहे है उनको भी पुरानी पेंशन हेतु विकल्प पत्र भरवाने हेतु आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

_*इस अवसर पर जिला मंत्री सत्य प्रकाश वर्मा जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह जिला कोषाध्यक्ष सुनील दत्त शुक्ला अनूप वर्मा सहित सैकड़ो शिक्षक पदाधिकारी उपस्थित रहे।*

*उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ श्रावस्ती

*_

╰•┄┅═══❁✿❁❁✿❁═══┅

Leave a Comment