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8 लाख तक की सैलरी वालों को Tax से छुटकारा, बजट में हो सकता है ऐलान

8 लाख तक की सैलरी वालों को Tax से छुटकारा, बजट में हो सकता है ऐलान
Written by Ravi Singh

8 लाख तक की सैलरी वालों को Tax से छुटकारा, बजट में हो सकता है ऐलान

 

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतरिम बजट budget पेश करेंगी ऐसे में देश के करदाताओं को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जी हां, आने वाले बजट budget में उन्हें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है।यह चुनावी साल है इसलिए सरकार government करदाताओं को आकर्षित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी

8 लाख तक की सैलरी वालों को Tax से छुटकारा, बजट में हो सकता है ऐलान

ऐसे में बजट budget में करदाताओं को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं. सूत्रों की मानें तो प्रस्तावित वोट ऑन अकाउंट बजट budget में नए टैक्स tax सिस्टम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मौजूदा टैक्स Tax छूट का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है. जिसके तहत 8 लाख lakh रुपये तक की आय कर मुक्त होगी. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

ये बदल सकता है

सरकार government करदाताओं को खुश करने के लिए बजट budget 2024 में नई कर प्रणाली में मामूली बदलाव कर सकती है। जिसमें मौजूदा टैक्स tax छूट को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. नई कर व्यवस्था में मौजूदा कर छूट रु. 7 लाख. इसे बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये तक किया जा सकता है. यानी 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिल सकती है. इससे पहले सरकार government ने नई कर व्यवस्था के तहत छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी थी. इसमें धारा 87(ए) में छूट 12500 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दी गई है.

8 लाख तक की आय होगी टैक्स फ्री?

अगले वित्त वर्ष year में 8 लाख रुपये तक की सैलरी टैक्स फ्री हो सकती है. टैक्स tax विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बजट budget में ऐसा प्रावधान किया गया तो टैक्स छूट की सीमा 8 लाख lakh रुपये तक हो सकती है. फिलहाल 7.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स tax छूट है. इसमें बुनियादी छूट, छूट और मानक कटौती भी शामिल हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन का तोहफा मिला

साल 2023-24 के केंद्रीय बजट budget में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स tax सिस्टम में बदलाव किया था. इसमें मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख lakh रुपये कर दी गई. वहीं 5 लाख lakh रुपये तक की छूट सीमा को बढ़ाकर 7 लाख lakh रुपये कर दिया गया. इसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी जोड़ा गया. इसके बाद 7.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो गई।

 

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