Post Office: पोस्ट आफिस की इन स्कीम्स में इनकम टैक्स की धारा 80 के तहत नही मिलती कोई छूट, जानिए कौन-कौन सी है ये योजनाएं
पोस्ट ऑफिस post office की कई योजनाएं yojnaon आयकर की धारा 80सी के तहत टैक्स tax छूट का लाभ नहीं देती हैं। पोस्ट ऑफिस की कुछ योजनाओं yojnaon में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स income tax की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट नहीं मिलती है।
डाकघर योजनाएं
आज भी लोग डाकघर योजनाओं yojnaon में भारी निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि कई छोटी बचत योजनाओं yojnaon में आयकर की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है। लेकिन हम आपको उन योजनाओं yojn के बारे में बता रहे हैं जिनमें आपको धारा 80सी के तहत टैक्स छूट नहीं मिल रही है।
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र महिलाओं के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना yojna है। इसमें 2 लाख रुपये निवेश करने पर आपको दो साल में जमा राशि पर 7.5 फीसदी ब्याज का लाभ मिलता है. इस योजना yojna के तहत निवेश करने पर आपको आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख lakh रुपये की छूट नहीं मिलती है।
नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम scheme के तहत 1 से 3 साल year के लिए किए गए निवेश पर आपको आयकर की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है। वहीं 5 साल के निवेश पर आपको 80सी के तहत 1.50 लाख lakh रुपये की छूट मिलती है।
अगर आप राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाते (आरडी) में 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको आयकर की धारा 80सी के तहत छूट का लाभ नहीं मिलता है। योजना yojna के तहत जमा राशि पर 6.7 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. डाकघर मासिक आय योजना yojna के तहत निवेश पर आयकर की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख lakh रुपये की छूट नहीं है।
अगर आप किसान विकास पत्र योजना yojna के तहत निवेश करते हैं तो भी आपको आयकर की धारा 80सी के तहत कर छूट का लाभ नहीं मिलता है। योजना yojna के तहत निवेश की गई राशि पर 7.50 फीसदी ब्याज दर का लाभ मिलता है।
Leave a Comment