PAN Aadhaar Linking: कृपा ध्यान दें! 31 दिसंबर 2024 से पहले Pan Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान

By Ravi Singh

Updated on:

PAN Aadhaar Linking: कृपा ध्यान दें! 31 दिसंबर 2024 से पहले Pan Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान

सभी पैन कार्ड को 31 दिसंबर 2024 तक आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे: भारत सरकार।

आधार लिंक ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं और लिंक करें 

👇👇

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/knowYourAO

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे 31 दिसंबर, 2024 तक अपने PAN कार्ड को Aadhaar से लिंक कर लें

maxresdefault 54

पैन कार्ड pan card और आधार कार्ड Aadhar card को लिंक करने को लेकर ताजा अपडेट आया है. मीडिया media में चल रही खबरों के मुताबिक इसकी डेडलाइन को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.बता दें कि आखिरी तारीख तक लिंक ना करने पर कार्डहोल्डर्स पर पेनाल्टी भी लग सकती है

पैन Pan को आधार कार्ड Aadhar card के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख पहले सरकार government ने 30 जून, 2023 को समयसीमा तय की थी, जोकि पूरी हो चुकी है. इसके तहत अगर 1 July, 2023 तक दोनों कार्ड card को लिंक न किया जाए तो पैन को इनएक्टिव inactive माना जाएगा. हालांकि, कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि डेडलाइन को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ाया जा सकता है.

पैन और आधार कार्ड नहीं हो रहे लिंक

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 29 जनवरी, 2024 तक करीब 11.48 करोड़ पैन pan को आधार लिंक link नहीं हुए. इस आंकड़े में छूट प्राप्त कैटेगरीज शामिल नहीं हैं. 1 जुलाई, 2023 से 31 जनवरी, 2024 के बीच इनएक्टिव पैन Pan को आधार से लिंक करने वाले कार्डहोल्डर्स holders से 601.97 करोड़ रुपए वसूले गए हैं.

पैन और आधार को लिंक करने के फायदे

इनकम टैक्स रिटर्न income tax return दाखिल करने और बैंक खाते Account खोलने या म्यूचुअल फंड में निवेश करने जैसे कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन को आधार से लिंक करना काफी अहम है. इनएक्टिव पैन Pan इन एक्टिविटीज को धीमा कर सकते हैं. साथ ही कानूनी और वित्तीय मामलों खड़े होते हैं. ऐसे में इनएक्टिव पैन को फिर से एक्टिव Active करने और लिंकेज प्रोसेस Process को पूरा करने के लिए टैक्सपेयर्स taxpayer को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एच के तहत 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा. हालांकि, कुछ चर्चाओं में 31 दिसंबर, 2024 को नई डेडलाइन Deadline के रूप में सुझाया गया है. लेकिन इसको लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है.

पैन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस

टैक्सपेयर्स taxpayer आयकर विभाग vibhag के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए से अपने इनएक्टिव inactive पैन को आधार से जोड़ सकते हैं:

स्टेप 1 ई-फाइलिंग पोर्टल portal पर जाएं और क्लिक click लिंक या प्रोफाइल सेक्शन section के अंतर्गत “लिंक आधार” पर क्लिक click करें,

स्टेप 2 अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें,

चरण 3 “Continue to Pay Through e-Pay Tax” को सलेक्ट करें, अपने पैन की पुष्टि करें और ओटीपी OTP वेरिफिकेशन verification के लिए मोबाइल नंबर प्रदान करें,

चरण 4 एसेसमेंट ईयर के लिए टैक्स tax टाइल के अंतर्गत पेमेंट मोड का चयन करें, पेमेंट टाइप के रूप में “अन्य प्राप्तियां (500)” चुनें, बैंक पोर्टल Portal के जरिए ट्रांजैक्शन transaction पूरा करें,
चरण 5 पेमेंट के बाद, लिंकिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल Portal पर दोबारा जाएं.

पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस कैसे चेक करें?

आप ई-फाइलिंग पोर्टल Portal के होमपेज Homepage पर क्विक लिंक्स के अंतर्गत “लिंक आधार स्टेटस” पर क्लिक click करके अपने पैन-आधार लिंकेज स्टेटस को वेरिफाइड verify कर सकते हैं. अपने डिटेल्स दर्ज करें और अपने अनुरोध की वर्तमान स्थिति देखने के लिए “लिंक आधार स्टेटस status देखें” पर क्लिक click करें.

Leave a Comment