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ITR Filing 2024: गलत आयकर रिटर्न भरा है तो खारिज कर नया भरने की मिली सुविधा, लगेगा विलंब शुल्क

ITR Filing 2024
Written by Ravi Singh

ITR Filing 2024 : गलत आयकर रिटर्न भरा है तो खारिज कर नया भरने की मिली सुविधा, लगेगा विलंब शुल्क

ITR Filing 2024 : कानपुर। आपने जो रिटर्न return फाइल किया है यदि उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो उसे निरस्त कर नया रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने 31 जुलाई तक अपना रिटर्न return दाखिल कर चुके करदाताओं को यह सुविधा दी है।इसके बाद रिटर्न दाखिल करने वाले भी विलंब शुल्क के साथ यह सुविधा ले सकते हैं। रिटर्न return फाइल करते समय कई बार कुछ खर्च या प्राप्तियों के आंकड़े छूट जाते हैं।

ITR Filing 2024

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कई बार आंकड़े गलत अपलोड upload हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में करदाता के लिए अपने रिटर्न return में संशोधन कराना मुश्किल होता था। आयकर विभाग vibhag ने ऐसे करदाताओं को आइटीआर-यू का अवसर दिया था, लेकिन उसे उन्हीं स्थिति में ठीक किया जा सकता है, जब कोई नई आय दिखानी हो।

लगेगा विलंब शुल्क

इसके जरिए न तो टैक्स tax को कम कर सकते हैं, न रिफंड को बढ़ाने के लिए इसे फाइल किया जा सकता है। इसे देखते हुए विभाग ने यह मौका दिया है कि करदाता पूरा रिटर्न return खारिज कर दे। जिन लोगों ने रिटर्न खारिज करने के बाद उसे 31 जुलाई से पहले ही दोबारा फाइल कर दिया, उन्हें विलंब शुल्क नहीं देना पड़ा, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सके और अब रिटर्न return फाइल कर रहे हैं।

उन्हें विलंब शुल्क देना होगा।इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के पूर्व चेयरमैन दीप कुमार मिश्रा के मुताबिक इसमें एक शर्त यह भी है कि अगर आयकर रिटर्न ई-वेरीफिकेशन से सत्यापित हो चुका है, तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट शिवम ओमर के मुताबिक जिन करदाताओं ने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल file कर दिया है और अगर उन्हें लगता है कि कोई गड़बड़ी हो गई है, तो वे उसे जांच कर रिटर्न खारिज कर संशोधित कर सकते हैं।

 

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