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Income Tax Refund: यह लोग पा रहे हैं लाखों का रिफंड, आप क्यों नहीं, जानिए कैसे करें अपनी गलतियां में सुधार

Income Tax Refund
Written by Ravi Singh

Income Tax Refund: यह लोग पा रहे हैं लाखों का रिफंड, आप क्यों नहीं, जानिए कैसे करें अपनी गलतियां में सुधार

विभाग vibhag की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, आज यानी 23 अगस्त 2024 तक कुल 7 करोड़ 43 लाख लोगों ने आयकर रिटर्न return दाखिल किया है, जिनमें 5 करोड़ 34 रिटर्न प्रोसीड किया जा चुका है.असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इमकम टैक्स income tax रिटर्न दाखिल किए हुए काफी टाइम बीत चुका हैं। इसी के चलते लोगों को अपने रिफंड refund का बेसब्री से इंतजार हो रहा हैं। आईटीआर ITR फाइलिंग filing की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 थी.

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आयकर विभाग vibhag की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार, डेडलाइन तक 7 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल किया था. हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे टैक्सपेयर्स taxpayer ने आईटीआर फाइल file किया है.लेकिन उन्हें पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी.7.43 करोड़ लोगों ने दाखिल किया ITR

विभाग vibhag की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, आज यानी 23 अगस्त 2024 तक कुल 7 करोड़ 43 लाख लोगों ने आयकर रिटर्न return दाखिल किया है, जिनमें 5 करोड़ 34 रिटर्न प्रोसीड किया जा चुका है. इसके अलावा 2 करोड़ आईटीआर ITR रिटर्न return ऐसे हैं, जो वेरिफाई verify तो गए हैं, लेकिन उन्हें प्रोसीड किया जाना है.

इन वजहों से लेट हो सकता है टैक्स रिफंड

इस साल year बहुत सारे लोगों के टैक्स रिफंड tax refund मिलेने में देरी होने में एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण आईटीआर ITR भी है. दरअसल, इनकम टैक्स विभाग vibhag इस साल सबसे ज्यादा लोगों को दोषपूर्ण आईटीआर ITR के लिए आयकर विभाग की धारा 139(9) के तहत नोटिस जारी कर रहा है. यह नोटिस notice आपके रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल पर आएगा.

इसके अलावा अगर आपने अपने आईटीआर फाइल करने की तारीख से 30 दिन के भीतर ई-वेरिफाई या ITR-V (ऑफलाइन) नहीं कराया है तो, भी आपको इनकम टैक्स income tax रिफंड नहीं मिलेगा.ऐसे में अगर आपने 25-30 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न return दाखिल किया है और अधिक टैक्स कटौती का दावा किया है, तो आपको तुरंत अपना आईटीआर वेरिफाई verify करा लेना चाहिए.

ऐसे चेक करें Income Tax Refund

आयकर रिटर्न return की जांच करने के लिए आपको पैन कार्ड pan card का इस्तेमाल करके ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर लॉगइन कर लेना है.

‘ई-फाइल’ टैब पर जाएँ। फिर ‘आयकर रिटर्न’ और ‘फाइल किए गए रिटर्न return देखें’ पर क्लिक click करें.

आप चुने गए आकलन वर्ष की रिफ़ंड Refund स्थिति की जाँच कर सकते हैं.

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