दिवाली से पहले इन Taxpayer को राहत,ITR Filing की डेडलाइन बढ़ी, जानिए किस तारीख तक कर सकते हैं दाखिल
दिवाली Diwali से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने बड़ा एलान किया है. दरअसल, सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2024-25 (AY 2024-25) के लिए कॉरपोरेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Corporate ITR Filling) करने की डेडलाइन Dedline को बढ़ा दिया है
अब टैक्सपेयर्स taxpayer 15 नवंबर, 2024 तक आईटीआर ITR फाइल file कर सकते हैं. पहले इसकी डेडलाइन 31 अक्टूबर, 2024 थी.नांगिया एंडरसन एलएलपी LPG टैक्स पार्टनर के संदीप झुनझुनवाला ने न्यूज एजेंसी भाषा से कहा कि टैक्स tax रिटर्न return दाखिल करने की यह विस्तारित अवधि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पर लागू नहीं होगी. इससे पहले सितंबर में, सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम डेडलाइन 7 दिन तक बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी थी
पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन बीते एक दशक में 294% बढ़ा
बता दें कि भारत के डायरेक्ट टैक्स tax कलेक्शन में बीते एक दशक में बड़ा उछाल देखने को मिला है. वित्त वर्ष year 2023- 24 में यह बढ़कर 19.60 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 में 6.95 लाख करोड़ रुपये था. डायरेक्ट टैक्स tax कलेक्शन में बढ़त की वजह पर्सनल इनकम टैक्स में उछाल आना है
वित्त वर्ष 2014-15 में पर्सनल इनकम टैक्स income tax कलेक्शन 2.65 लाख करोड़ रुपये था, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 10.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इसमें बीते एक दशक में 294.3 फीसदी की बढ़त हुई है. कॉरपोरेट टैक्स Tax कलेक्शन पिछले एक दशक में 112.85 फीसदी बढ़कर 9.11 लाख करोड़ रुपये हो गया है।