31 दिसंबर तक अगर ITR में नहीं किया यह खुलासा तो भरना पड़ेगा 10 लाख का जुर्माना
आयकर विभाग vibhag ने भारतीय नागरिकों से यह आग्रह किया है कि वे विदेशी संपत्तियों की जानकारी information देने के लिए सही ITR फॉर्म दाखिल करें। अगर उन्होंने गलत फॉर्म जमा किया है तो अपने रिटर्न return को संशोधित करें।संशोधित आईटीआर ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है। विभाग vibhag ने करदाताओं को चेतावनी दी है कि अगर वे अपनी विदेशी में रखी हुई संपत्ति से अर्जित आय का आईटीआर ITR में खुलासा नहीं करते हैं तो उन पर 10 लाख lakh रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
विभाग vibhag के अनुसार, चालू आकलन वर्ष year के दौरान अब तक विदेशी संपत्तियों और आय का विवरण देने वाले 2 लाख आयकर रिटर्न return (आईटीआर) ITR दाखिल किए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निवासी भारतीयों को विदेशी संपत्तियों और विदेशी स्रोत आय अनुसूची को भरकर कर्मचारी शेयर विकल्पों के जरिये अपने नियोक्ताओं से मिले शेयरों और अर्जित आय के बारे में आयकर विभाग को जानकारी information देनी जरूरी है।
शुरू किया अभियान
विभाग vibhag ने हाल ही में करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) ITR में अनुसूची विदेशी संपत्ति (अनुसूची एफए) को सही ढंग से भरने और विदेशी स्रोतों (अनुसूची एफएसआई) से आय के बारे में बताने के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया है।
इन्हें संशोधित फॉर्म भरना होगा
सीबीडीटी में आयुक्त (जांच) शशि भूषण शुक्ला के मुताबिक, जिनके पास ऐसी संपत्ति या आय है, लेकिन उन्होंने आईटीआर-1 या आईटीआर-4 दाखिल किया है, उन्हें कालाधन विरोधी कानून के तहत निर्धारित दंड और अभियोजन से बचने के लिए 31 December तक संशोधित या विलंबित रिटर्न return दाखिल करना होगा।