नए साल तक इस राज्य के सभी संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट! कैबिनेट बैठक में लगी मुहर
चंडीगढ़: Contract Employees Permanent Notification नौकरी से निकाले जाने की चिंता में डूबे संविदा कर्मचारियों samivda karmchari के लिए एक बार फिर अच्छी खबर News सामने आई है। अब उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी job से नहीं निकाला जाएगा।
ये भी पढ़ें 👉 मैदान में बैठकर बतिया रहे थे शिक्षक, अचानक पहुंच गए बीएसए, जाने फिर क्या हुआ?
ये भी पढ़ें 👉 कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग में यह प्रस्ताव होंगे
सके साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारियों sarkari karmchari की तरह ही सुविधाओं का लाभ मिलेगा। 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र होंगे। विधेयक में संबंधित पदों के वेतनमान के बराबर मूल वेतन की गारंटी दी गई है। हरियाणा सरकार government ने इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है।
दरअसल, हरियाणा में 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (कार्यकाल की सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे विधेयक के रूप में विधानसभा Vidhansabha में प्रस्तुत किया, जिसे सदन में अपनी मंजूरी दे दी है।
इस विधेयक का उद्देश्य संविदा कर्मचारियों samivda karmchari के लिए सुविधाओं में सुधार करना और सेवानिवृत्ति की आयु तक उनकी नौकरी job की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस विधेयक से 1,20,000 युवाओं को लाभ मिलेगा, जिससे संविदा कर्मचारियों samivda karmchari के लिए नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी। उन्होंने कहा, “हमने 1,20,000 युवाओं को आश्वासन दिया था कि हम उनकी नौकरी job सुरक्षित करेंगे। आज विधानसभा के सभी सदस्य इस विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं सभी युवाओं को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।”
संविदा कर्मचारियों को मिलेगी ये सुविधा
विधेयक के मुताबिक, राज्य सरकार government ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम सहित विभिन्न राज्य विभागों में संविदा कर्मचारियों samivda karmchari के रोजगार को उनकी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान पेश किए हैं। 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र होंगे।
विधेयक में संबंधित पदों के वेतनमान के बराबर मूल वेतन vetan की गारंटी दी गई है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते में बदलाव के अनुरूप समेकित मासिक पारिश्रमिक हर साल एक जनवरी और 1 जुलाई July से बढ़ेगा। कानून में एक साल की सेवा के बाद समेकित मासिक पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान भी शामिल है। संविदा कर्मचारी samivda karmchari मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी लाभ के हकदार होंगे।
ये भी पढ़ें 👉 मैदान में बैठकर बतिया रहे थे शिक्षक, अचानक पहुंच गए बीएसए, जाने फिर क्या हुआ?
ये भी पढ़ें 👉 कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग में यह प्रस्ताव होंगे