Life insurance Policy Income tax : जीवन बीमा से प्राप्त रकम पर कितना लगेगा टैक्स? आयकर विभाग ने बदले नियम
life insurance Policy Income tax : आयकर विभाग vibhag ने 5 लाखl akh रुपए से अधिक के वार्षिक प्रीमियम Premium होने की स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी Policy से प्राप्त आय की गणना के लिए नियम तय किए हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम (16वां संशोधन), 2023 को अधिसूचित किया है।
इसमें जीवन बीमा पॉलिसी Policy की परिपक्वता पर प्राप्त राशि के संबंध में आय की गणना के लिए नियम 11 यूएसीए निर्धारित किया गया है।
life insurance Policy Income tax Update
यह प्रावधान उन बीमा पॉलिसी Bima policy के लिए है जिसमें प्रीमियम premium राशि 5 लाख lakh रुपए से अधिक है और ऐसी पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी की गई हैं।
संशोधन के अनुसार, 1 April 2023 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसी policy के लिए धारा 10(10डी) के तहत परिपक्वता लाभ पर कर छूट केवल तभी लागू होगी, जब किसी व्यक्ति की तरफ से भुगतान किया गया कुल प्रीमियम premium सालाना 5 लाख lakh रुपए तक हो।
इस सीमा से अधिक प्रीमियम premium के लिए प्राप्त राशि को आय में जोड़ा जाएगा और लागू दर के हिसाब से कर लगाया जाएगा। यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) को छोड़कर जीवन बीमा bima पॉलिसियों के संबंध में कर प्रावधान में बदलाव की घोषणा वित्त वर्ष year 2023-24 के बजट में की गई थी।एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के संयुक्त भागीदार (कॉरपोरेट और अंतर्राष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा कि फॉर्मूले के अनुसार, परिपक्वता पर प्राप्त कोई भी अधिशेष राशि पर अन्य स्रोतों से आय की श्रेणी के अंतर्गत कर लगेगा। बीमाधारक bima dharak की मृत्यु पर प्राप्त राशि के लिए टैक्सेशन प्रावधान को नहीं बदला गया है। वह पहले की तरह आयकर से मुक्त होगा।
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