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69000 भर्ती का कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो इस सत्र का लाभ दें: कोर्ट

रिटायर्ड जज को सिर्फ 8000 पेंशन, कैसे कटेगा जीवन; कुछ कीजिए: CJI चंद्रचूड़ ने किससे की मार्मिक अपील
Written by Ravi Singh

69000 भर्ती का कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो इस सत्र का लाभ दें: कोर्ट

कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो इस सत्र का लाभ दें कोर्ट ने कहा नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वह सामान्य श्रेणी में आ जाएगा। इन निर्देशों के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सूची तैयार करने में अगर कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी उसे सत्रांत का लाभ प्रदान करेंगें।

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जिससे इसका खामियाजा विद्यार्थियों को न भुगतना पड़े। कोर्ट ने इन निर्देशों के अनुसार एकल पीठ के आदेश व निर्देशों को संशोधित कर दिया। इस मामले में 69 हजार प्राथमिक सहायक शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के विवाद के मुद्दे उठाए गए थे।

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